क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें | Credit Card Terms And Conditions हिंदी मे

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें | Credit Card Terms And Conditions हिंदी में:  जब एक कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिये पूछ्ताछ करता है, तो उन्हे क्रेडिट कार्ड से जुड़े सीमित नियम और शर्तों की जानकारी दी जाती है। वैसे भी क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें एक जटिल विषय है और सामान्य लोगों के लिये इसके हरेक पहलू को समझना कठिन होता है और कार्ड स्वीकृति पर जारी होने के पूर्व हस्ताक्षर करने के समय Credit Card Terms And Conditions को बिना समझे ही अधिकांश आवेदक स्वीकृति दे देते हैं।

इस लेख के माध्यम से मैंने हिंदी में क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions) सरलीकृत करने का प्रयास किया है ताकि नये आवेदक क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों की रूपरेखा के बारे में पहले से अवगत हो सकें।तो आइये लेख की शुरूआत करते हैं कि

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें Credit Card Terms And Conditions हिंदी मे
क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें Credit Card Terms And Conditions हिंदी मे

Table of Contents

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें क्या है?

क्रेडिट कार्ड के लिये आवेदन किये जाने पर कार्ड की स्वीकृति के पश्चात कार्ड जारी करने के लिये कार्ड जारीकर्ता कम्पनी आवेदक से कार्ड को नियंत्रित करने व कार्ड धारकों को दायित्व व  अधिकार से सम्बंधित एक दस्तावेज के रूप में सहमति पत्र पर स्वीकृति प्राप्त करता है। इस दस्तावेज में उल्लिखित सभी क्लॉज क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें कहलाती है।

Credit Card Terms And Conditions हिंदी में (Credit Card Terms And Conditions In Hindi)

क्रेडिट कार्ड जारी करते समयकार्ड जारीकर्ता  कार्ड धारकों से नियम एवं शर्तें स्वीकृति करवाती है जिसमें कार्ड के परिचालन से जुड़ी तमाम प्रक्रिया व उसके वैधानिक अभिप्राय निहित होती है और यह एक वैधानिक दस्तावेज (Legal Documents) के रूप मे कार्य करता है। क्रेडिट कार्ड इन्हीं नियम एवं शर्तें के अधीन नियंत्रित होती है।

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions) एक ओर जहाँ क्रेडिट कार्ड धारक के लिये फायदेमंद है कि कार्डधारको को कार्ड के परिचालन के सम्बंद्ध में समस्त जानकारी व अधिकार प्रदान करती है वहीं कार्ड जारीकर्ता को कार्ड को वैधानिक रूप से नियंत्रित करने का टूल उप्लब्ध कराती है।

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions)

इस सेक्शन में बिंदुवार सामान्य  क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें की व्याख्या की गयी है और मुख्य बिंदुओ पर प्रकाश डाला गया है। सभी क्रेडिट कार्ड में इसी से मिलती जुलती नियम एवं शर्तें  होती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने क्रेडिट कार्ड से जुडे नियम एवं शर्तें हस्ताक्षर से पूर्व ध्यानपूर्वक पढे।  तो आइये लेख की शुरूआत करते हैं:

शुल्क एवं प्रभार से जुड़ी क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस

क्रेडिट कार्ड के शुल्क व प्रभार से सम्बंधित सभी क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें में कार्ड धारक से कार्ड जारी करते समय सहमति प्राप्त करते हैं  कि क्रेडिट कार्ड धारक के रूप में व इसके उपयोग करने के लिये आप निम्नलिखित चार्जेज व फी का भुगतान करेंगे

क्रेडिट कार्ड नियम एवं शर्तें  के अधीन कार्ड उपयोग करने के लिये भुगतान की जानेवाली प्रभार व फीस (Credit Card Terms And Conditions for Charges and Fees To Be Paid by the Card Member )

प्रवेश शुल्क (Card Joining Fees )

क्रेडिट कार्ड जारी करते समय प्रचलित दर पर कार्ड के वैरियेंट के अनुसार कार्ड की सदस्यता शुल्क लागू होता है। इस शुल्क को  पहला विवरणी (स्टेटमेंट) में जोड दी जाती है।  कार्ड धारक ज्वाइनिंग शुल्क का भुगतान करने के लिये बाध्य होता है बशर्ते कि वह कार्ड जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर कार्ड रद्द नहीं करवाता हो।

वार्षिक और नवीनीकरण शुल्क (Annual and Renewal Fee)

क्रेडिट कार्ड जारी रखने के लिये कार्डधारक को कार्ड जारी होने के महिने व अगले वार्षिकी पर लागू दर के हिसाब से कार्ड वार्षिक अथवा नवीनीकरण शुल्क भुगतान करने के लिये क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें में सहमत ली जाती है

अतिरिक्त कार्ड ज्वाइनिंग व वार्षिक  शुल्क (Add-On Card Joining & Annual Fee)

कार्ड जारी करते समय व प्रत्येक वार्षिकी महिने के बिल में प्रत्येक अतिरिक्त  कार्ड  के लिये  प्रचलित दर पर भुगतान करने व अतिरिक्त कार्डधारक द्वारा किये गये लेनदेन के लिये मूल कार्डधारक के साथ साथ  अतिरिक्त कार्डधारक की व्यक्तिगत व सयुक्त उत्तरदायित्व के लिये सहमति प्राप्त की जाती है।

इन शर्तों के साथ प्राथमिक कार्ड के सुविधा समाप्त होने पर स्वचालित रूप से अतिरिक्त कार्ड की वैधता समाप्त हो जाने से सम्बद्ध अतिरिक्त जारी क्रेडिट कार्ड के लिये नियम एवं शर्तें उल्लिखित रहती है।

नकद अग्रिम शुल्क (Cash Advance Fees):

क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर तय कैश निकासी सीमा (Cash Withdrawal Limit) तक एटीएम से कैश निकाल सकते है।

कार्ड धारक इस निकासी के लिये जारीकर्ता कम्पनी द्वारा समय समय पर लागू नकद अग्रिम के लिये शुल्क का भुगतान करने के लिये क्रेडिट कार्ड के नियम एवम शर्तें के अधीन शुल्क भुगतान के लिये बाध्य होता है।

ब्याज मुक्त अवधि (Free Interest Perriod) :

सभी क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें एक नियत ब्याज मुक्त अवधि का उल्लेख करता है जिसमें बिल जारी होने कि तिथि से कितने दिन बाद तक  बिल का भुगतान करना रहता है। यह अवधि 18 दिन से 25 तक का होता है जो कार्ड जारीकर्ता व कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है।

वित्त प्रभार शुल्क (Finance Charges) :

क्रेडिट कार्ड के भुगतान डिफॉल्ट होने पर अथवा ओवरलिमिट होने पर शुल्क के अलावे वित्त प्रभार शुल्क वसूल की जाती है।

वित्त प्रभार शुल्क यदि देय हो तो क्रेडिट कार्ड के मासिक विवरणी में इसे डेबिट किया जाता है और बिल भुगतान की देय तिथि को नियमित भुगतान के साथ ही भुगतान करना होता है। Credit Card के नियम एवं शर्तें से कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक को ऐसा करने के लिये पूर्व सम्मति प्राप्त करता है।

देर से भुगतान शुल्क (Late Payment Fee):

कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड से बिलिंग सायकल में किये गये खर्चे शुल्क सहित रकम का भुगतान बिल ड्यू डेट या उससे पूर्व करना होता है। भुगतान में चूक होने पर अथवा मिनिमम देय राशि का भुगतान न किये जाने पर कार्ड जारी कर्ता बैंक द्वारा निर्धारित दर पर देर से भुगतान शुल्क (Late Payment Fee) चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड धारक इस शुल्क के भुगतान के लिये नियम एवम शर्तें के अधीन बाध्य होता है।

भुगतान अनादर शुल्क ( Payment Dishonour Fee)  :

क्रेडिट कार्ड के समय से भुगतान के लिये कार्ड धारक जिम्मेवार होता है। क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन (CREDIT CARD KA PAYMENT KAISE KARE, (9 TRENDY तरीके) | क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरे)  किया जा सकता है। यदि भुगतान के लिये चेक/ईसीएस/ NACH माध्यम का चयन करते हैं और भुगतान अनादर (Dishonour) हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक पर उचित नोटिस प्रदान कर कानूनी कारवाई करने के लिये अधिकृत होता है। साथ में कार्ड जारीकर्ता भुगतान अनादर शुल्क( Payment Dishonour Fee)   व देर से भुगतान शुल्क (Late Payment Fee) वसूल करेगा। क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें में इस से सम्बद्ध क्लॉज जुड़ा रहता है।

अन्य शुल्क व प्रभार (Other Charges And Fees) :

क्रेडिट कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड  नियम एवं शर्तें के अधीन ऊपर वर्णित शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी यथासमय  लागू प्रभारों  (यथा कार्ड नवीनीकरण, डुप्लीकेट स्टेटमेंट ,  कार्ड रिप्लेसमेंट,  इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बाहरी चेक का संग्रहण आदि के लिये यथासमय प्रभारित शुल्क सहित) का बैंक के विवेक पर पूर्व नोटिस द्वारा लागू  किसी भी शुल्क के भुगतान के लिये कार्डधारक बाध्य होंगे।

जीएसटी (GST) :

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर जीएसटी (GST) भुगतान करने पर सहमति कार्ड धारकों के लिये क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions) में निहित होती है।

क्रेडिट कार्ड सीमा (Credit Card Limit)

क्रेडिट कार्ड जारी करते समय बैंक अपने विवेक से क्रेडिट सीमा (Credit Limit)  व कैश निकासी सीमा (Cash Withdrawal Limit) निर्धारित करती है। Credit Card Ke Niyam Evam Sharten इस बात को सूचित करती है की बैंक अपनी विवेक से इसका निर्धारण करेगी और आपके अनुरोध पर अथवा बैंक विवेकाधीन इसमें संशोधन कर सकती है। कार्डधारक इस क्रेडिट लिमिट तक कार्ड से पेमेंट (CREDIT CARD SE PAYMENT KAISE KARE ) कर सकता है और कैश निकासी सीमा तक कैश निकासी (CREDIT CARD SE PAISE KAISE NIKALE, क्रेडिट कार्ड से कैश कैसे निकाले)कर सकता है। कार्ड पर बकाया किसी भी समय बिना अधिकृत क्रेडिट लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिये  अर्थात क्रेडिट कार्ड ओवरलिमिट नहीं होनी चाहिये।

ओवरलिमिट ट्रांजैक्शन (Overlimit Transactions) :

संयोगवश क्रेडिट कार्ड से ओवरलिमिट हो जाने पर इसके लिये अधिकृत कराना चाहिये और कार्ड जारीकर्ता इस ओवरलिमिट के लिये लागू दर पर शुल्क वसूल करने के लिये अधिकृत होता है। अनधिकृत ओवरलिमिट  को शीघ्र भुगतान कर लिमिट को नियमित करना है। यह प्रावधान क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तों से नियमित होती है।

इन सभी लागू शुल्क व फीस के लिये कार्डधारको से कार्ड जारी करते समय क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें के अधीन स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि शुल्क गैरवापसी योग्य है और कार्ड जारीकर्ता के विवेक पर परिवर्तनीय है जो ईमेल या एसएमएस से पूर्व सूचना पर एवम वेबसाइट सूचनाओ द्वारा प्रभावी होगा।

Credit Card Terms And Conditions:  कार्ड उपयोग (Card Uses)

क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के इस खंड के अंतर्गत  कार्ड धारक से कार्ड के उपयोग से सम्बद्ध सहमति प्राप्त की जाती है जिसमे उल्लेख रहता है कि

  • क्रेडिट कार्ड अहस्तांतरणीय है और आप इसे निजी नियत्रण में रखेंगे व इसके दुरूपयोग से बचायेंगे
  • कार्ड का उपयोग केवल वास्तिविक वय्क्तिगत सेवा/ वस्तुओं की खरीद के लिये करेंगे व पुनर्विक्रय के लिये इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं करेंगे
  • क्रेडिट कार्ड से निषिद्ध वस्तुओं की खरीद / सेवा का उपयोग (जैसे लॉटरी टिकट, हॉर्स राइडिंग, प्रतिबंधित पत्रिका आदि) के लिये भुगतान नहीं करेंगे
  • बैंक द्वारा समय समय अधिसूचित वस्तूओ व सेवाओं पर सरचार्ज लगाने का अधिकार है।
  • व्यापरिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड स्वीकृति न किये जाने, अधिभार लगाने के लिये बैंक जिम्मेवार नहीं होगा
  • आपके द्वारा किये गये भुगतान के लिये लागू किसी भी वैधानिक शुल्क वसूल करने के लिये बैंक अधिकृत है।
  • किसी लेनदेन से सम्बद्ध विक्रेता के साथ विवाद होने पर अथवा किसी व्यापारिक संस्थान के विरूद्ध आपके दावे से बैंक स्वतंत्र है और बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

ये मुख्य रूप से कार्ड उपयोग से सम्बद्ध क्रेडिट कार्ड के T&C होते है. इसके अतिरिक्त भी कार्ड जारीकर्ता इस खंड में कई अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड नियम एवं शर्तें एड करती है।

बिलिंग और विवरण (Billing and Statement)

क्रेडिट कार्ड नियम एवं शर्तें जारीकर्ता को कार्ड धारक द्वारा चयनित माध्यम से अथवा पोस्ट के माध्यम से कार्ड से सम्बंधित लेनदेन व चार्ज का मासिक विवरणी उप्लब्ध कराने का दायित्व होता है और कार्ड धारक इस बिल के विवरणी को चेक कर क्रेडिट कार्ड लेनदेन व प्रभारित शुल्क के किसी खामी के विरूद्ध अपनी आपत्ति को जारीकर्ता कम्पनी को 30 दिन तक दर्ज कर सकता है। 30 दिन के अंदर अगर कार्ड जारी कर्ता किसी लेनदेन के लिये आपत्ति नही करता है तो ऐसा माना जाता है कि बिल विवरण में कार्ड धारक किसी प्रकार का कोई  चूक या कमी नही हैं।

बिल भुगतान में चूक (Bill Payment Default )

क्रेडिट कार्ड Terms And Conditions का यह सेक्शन कार्डधारकों को मासिक बिल का देय तारीख या उससे पहले भुगतान के लिये दायित्व ठहराता है। भुगतान में लम्बे समय तक  चूक होने पर CREDIT CARD KA BILL NAHI BHARA TO KYA HOGA, | क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नही किया तो क्या होगा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को कानूनी तौर पर नोटिस भेजने, रिकवरी एजेंट को भेजने,  खाते को तृतीय पक्ष को सौपने या विक्रय करने व सिविल केस दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है।

क्रेडिट कार्ड की वैधता, समाप्ति और नवीनीकरण ( Validity, Cancellation and Renewal of Credit Card)

एक कार्डधारक के रूप में Credit Card Ke Niyam Evam Sharte के इस खंड  के अंतर्गत कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि, वैधता अवधि समाप्ति पर नवीनीकरण से सम्बंधित कार्ड जारीकर्ता की सहमति प्राप्त करती है। जिसमें कार्ड पर दर्ज किये वैधता अवधि तक ही कार्ड के उपयोग करने, वैधता अवधि के समाप्त होने के पूर्व बैंक के विवेकाधीन नये कार्ड जारी करने (अन्यथा जारीकर्ता द्वारा निरसन अथवा कार्ड धारक द्वारा रद्द न करवाये गये हों)  व कार्डधारक द्वारा कार्ड के नवीनीकृत नहीं करवाये जाने के अनुरोध प्रक्रिया की जानकारी होती है।

कार्डधारिता समाप्ति / निरसन (Termination/Revocation of Card Membership)

क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड को किसी भी समय निरसन/ समापन का अधिकार प्राप्त होता है यदि कार्डधारक द्वारा क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें  का उल्लंघन किया जाता है, भुगतान में डिफॉल्ट किया जाता है, किसी अनधिकृत लेनेदेन में संलिप्त पाया जाता है, किसी गैरवैधानिक लेनदेन के लिये, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) में दोषी पाया जाता है।

समंजन अधिकार (Right of Set Off)

Credit Card ke Niyam के आधार पर क्रेडिट कार्ड के जारी किये जाने के समय गिरवी में यदि कुछ लिया गया है (सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के केस में) तो क्रेडिट कार्ड जारी कर्ता को सामान्य ग्रहणाधिकार व समंजन का अधिकार प्राप्त होता है।

कार्ड की क्षति / खोने / चोरी/ दुरूपयोग  होने पर (Damaged/ Lost/ Stolen/ Misuse of Credit Card)

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें  क्रेडिट  कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने पर,  दुरूपयोग  होने पर अथवा कार्डधारक के अनुमति के बिना उपयोग किये जाने पर प्रावधान व कर्तव्य व अधिकार भी सुनिश्चित करती है।  ऐसी परिस्थितियों में कार्ड धारक का यह कर्तव्य होता है कि वह तत्काल इसकी सूचना दें व कार्ड को ब्लॉक) कराये। ब्लॉक किये गये कार्ड को आप दुबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी घटना को तुरंत पुलिस में शिकायत / FIR दर्ज कराये व बैक को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी।

कार्ड धारक यदि समय से इसकी सूचना कार्ड जारीकर्ता को नहीं देती है तो कार्ड जारीकर्ता इसके लिये जिम्मेवार नहीं होगा और इसकी समस्त क्षति के लिये कार्डधारक जिम्मेवार होगा। वहीं इसकी समय से सूचना दिये जाने पर कार्ड धारक को बिमा आदि जैसी सुविधाओं के द्वारा कार्ड कम्पनी क्षतिपूर्ति करती है।

क्रेडिट कार्ड के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कर्ड के प्रतिस्थापन का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है।

खुलासा (Disclosure)

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें,  कार्ड जारीकर्ता को  कार्डधारक के बकाया, भुगतान इतिहास, जनसांख्यिकिया विवरण, पहचान संख्या यथा पैन कार्ड विवरणी, अन्य आइडेंटिटी नंबर व खाते से जुड़ी अन्य जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को आवधिक अंतराल पर शेयर करने के लिये अधिकृत करती है। ऐसा वह क्रेडिट सूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन करती है।

साथ में अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार  दूसरी एजेंसियों को कार्ड लेनेदेन की जानकारी शेयर करने के लिये अधिकृत है। वह इस बात की सहमति कार्ड जारी करते समय कार्डधारक से प्राप्त करता है।

रिवार्ड प्वाइंट (Reward Points)

क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड प्रोग्राम के तहत कार्डधारको को कार्ड से प्रत्येक लेनदेन के लिये रिवार्ड अर्जित करने का प्रावधान देती है जिसे वस्तुएँ  अथवा उपहार वॉउचर या कैश (कार्ड जारीकर्ता के पॉलिसी के अनुसार अनुमत होने पर) रिडीम कर सकतें हैं।

प्रति रिवार्ड प्वॉइंट का मूल्य निर्धारित होता है  जो सामन्यतः प्रति रिवार्ड पॉइंट वैल्यू  0.15 रूपये से 0.25 रूपये  तक होता है जो कार्ड जारीकर्ता पर निर्भर होता है। रिवार्ड प्वॉइंट की समय मर्यादा होती है और तय समय सीमा तक उपयोग नहीं किये जाने पर एक्सपायर हो जाता है। साथ में रिवार्ड संरचना समय समय पर समीक्षा योग्य होता है। क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें  में रिवार्ड प्वॉइंट से सम्बद्ध पूरा उल्लेख रहता है।

कर कानून में बदलाव ( Change In Taxation Rule):

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें  कार्डधारकों को भारत में लागू कानूनी प्रक्रिया के पालन करने व समय समय पर होने वाले बदलाव के अनुपालन के लिये बाध्य करती है।

साथ में समय समय पर लागू कर कानूनो काअनुपालन सुनिश्चित करना व बदलाव होने पर लागू नियम के अनुसार कार्ड के लेनदेन व कर भुगतान करना कार्डधारक का दायित्व होता है।

ऐसा न किये जाने पर क्रेडिट कार्ड तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है और कार्ड की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (सामान्य): Credit Card Terms and Conditions (General)

क्रेडिट कार्ड जारी करते समयकार्ड जारीकर्ता  कार्ड धारकों से नियम एवं शर्तें स्वीकृति करवाती है जिसमें कार्ड के परिचालन से जुड़ी तमाम प्रक्रिया व उसके वैधानिक अभिप्राय निहित होती है और यह एक वैधानिक दस्तावेज (Legal Documents) के रूप मे कार्य करता है।

क्रेडिट कार्ड धारक के रूप में व इसके उपयोग करने के लिये आप निम्नलिखि सामान्यक्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें से सहमत हैं

  • भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों या किसी वैधानिक निकाय के तहत या समय समय पर बैंक के नीति में बदलाव को मानने के लिये सहमत हैं।
  • आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) के अधीन ही विदेशी मुद्रा में कार्ड से भुगतान (नेपाल एवं भूटान को छोड़कर)  कर सकेंगे।

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions) को स्वीकार करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ

  • क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें (Credit Card Terms And Conditions) पूरी तरह से पढ़ें व समझने के बाद ह्स्ताक्षर करें
  • यदि अंग्रेजी में उप्लब्ध हो तो आप हिंदी में अथवा आपकी समझ आने वाली भाषा में यदि उप्लब्ध हो तो उसकी प्रति की मांग करें
  • क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें के अधीन आपका कार्ड नियंत्रित होता है। अतः इसपर ह्स्ताक्षर करने के बाद उन शर्तों का पालन करें। अन्यथा नुकसान हो सकता है।
  • नियम एवं शर्तें भंग होने पर या उल्लंघन किये जाने पर आपका क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा रद्द किया जा सकता है या पेनाल्टी लगायी जा सकती है।

निष्कर्ष :

इस लेख में आपने सरलीकृत किया गया क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें के बारे में जाना। सभी क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें कम ज्यादा इसी पैटर्न पर होता है और इन्ही बिंदुओं पर केंद्रित होता है। अतः आशा करता हूँ कि नये कार्ड के आवेदन करते समय आप इन नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह समझ सकेंगे।

Thanks Card
Dhanyavad

FAQs:

Q क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर क्या होता है?

क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों का उल्लंघन से आपके कार्ड को निरस्त किया जा सकता है या शुल्क लगाया जा सकता है। वैधानिक नियमों के उल्लंघन पर आपके खिलाफ एजेंसी द्वारा कारवाई भी की जा सकती है।

Q क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर क्या करना चाहिये?

क्रेडिट कार्ड के खो जाने पर तुरंत फोन से इसकी सूचना कार्ड जारीकर्ता को दें व कार्ड को ब्लॉक कराये। खो जाने व खो जाने के बाद कोई लेनदेन हुआ है तो इसकी सूचना पुलिस में दे व FIR द्दर्ज करें। कार्ड जारीकर्ता को FIR रिपोर्ट के साथ लिखित में जानकारी दे ताकि सम्भावित नुकसान से बच सके।

Q क्या मैं प्राथमिक कार्ड बंद करवा कर एड-ऑन कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ?

क्रेडिट कार्ड के नियम एवं शर्तें प्राथमिक कार्ड बंद करवा कर एड-ऑन कार्ड का उपयोग करने से रोकता है। प्रथमिक कार्ड के बंद होने पर स्वचालित तरीके से एड-ऑन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाता है।

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